Mar 2, 2011

जानिए क्या होता है सेक्शन 80डी

आयकर की धारा 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अदा किए गए प्रीमियम पर आयकर कटौती हासिल होती है। लेकिन सेक्शन 80 डी से जुड़े कई और प्रावधान हैं, जिनपर कर कटौती हासिल होती है। मसलन 80डीडी के तहत आपको अपनी पत्नी, माता-पिता, बच्चे और आश्रित भाई-बहन के इलाज के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पर कर कटौती हासिल होती है। यह राशि 50,000 रुपये तक होती है। अगर किसी कारणवश अपंगता 40 फीसदी है तो 50000 की कटौती मिलती है। लेकिन यह अपंगता 80 फीसदी या ज्यादा है तो एक लाख रुपये की कटौती मिलती है। सेक्शन 80डीडीबी के तहत किसी गंभीर और लंबी बीमारी के इलाज में खर्च की गई रकम पर कर कटौती मिलती है। इनमें कैंसर डिम्नेशिया, पार्किंसंश और एड्स कुछ दूसरी बीमारियां शामिल हैं। सीनियर सिटीजन के मामले में यह कटौती 40,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक हो सकती है। कोई आयकर दाता अपने माता-पिता, बच्चे, आश्रित भाई-बहनों और पत्नी के इलाज में खर्च की गई रकम को कटौती के लिए दावा कर सकता है। इसके लिए चिकित्सक से प्रमाणपत्र लेना होता। सरकारी अस्पताल के चिकित्सक से प्रमाणन मान्य है। पूरी इलाज राशि की कटौती के लिए दावा किया जा सकता है।

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