Mar 2, 2011

जानिए क्या होता है आयकर धारा 80जी

आयकर की धारा 80 जी के तहत कोई भी व्यक्ति किसी फंड्स या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दिए गए दान पर कर का छूट ले सकता है। ऐसे मामले में सिर्फ एक ही शर्त है कि आप जिस संस्था का यह दान देते हैं वह सरकार के पास रजिस्टर्ड जरूर हो। ऐसे दान में रकम की कोई नहीं है। हालांकि कर छूट का लाभ केवल कुल दान की रकम के दस फीसदी हिस्से तक ही लिया जा सकता है। आयकर की धारा 80 जी के तहत लाभ लेने के लिए आपको दान की रसीद भी जारी करना पड़ता है। आयकर की धारा 80 की अलग-अलग उपधाराओं में आयकर में छूट मिलता है। इनमें बच्चों की शिक्षा, यूलिप या इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत अदा किया गया प्रीमियम भी है। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस में अदा किए गए प्रीमियम पर आय कर में छूट क्लेम कर सकते हैं। हालांकि इंश्योरेंस प्रीमियम की रसीदें आयकर कटौती ब्योरे में शामिल करना बेहद जरूरी होता है। बच्चों की फीस में सिर्फ ट्यूशन फीस पर आयकर में छूट मिलती है।

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